February 10, 2025

National crime today

No.1 News Portal of India

अमेठी: पंजीकृत श्रमिकों को मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के अन्तर्गत मिलेगा लाभ।

Spread the love

अमेठी 08 सितम्बर 2021, सहायक श्रमायुक्त सुविज्ञ सिंह ने बताया कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित ’’मातृत्व, शिुशु एवं बालिका मदद योजना’’ के अन्तर्गत श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभ दिया जायेगा। उक्त योजना के लाभ हेतु मातृत्व एवं शिशु योजना में श्रमिक के प्रथम दो प्रसवों तक सीमित, मातृत्व हितलाभ महिला श्रमिक की दशा में संस्थागत प्रसव में, तथा बालिका मदद योजना में पहली कन्या सन्तान एवं दूसरी सन्तान भी बालिका होने पर व निःसन्तान दम्पत्ति में कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका भी पात्र होगें। जिसके लिए अद्यतन पंजीयन/अंशदान, राजकीय अस्पताल में संस्थागत प्रसव गर्भपात नसबन्दी होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, आनलाइन जारी जन्म प्रमाण-पत्र तथा परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति आवश्यक अभिलेख मान्य होगें। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से 3 माह के वेतन के समतुल्य धनराशि एवं रूपये 1000 का चिकित्सा बोनस व पंजीकृत पुरूष कामगारों को रूपये 6000 देय होगा। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम 2 नवजात शिशुओं के पौष्टिक आहार हेतु वर्ष में एक बार एकमुश्त लड़का पैदा होने पर रूपये 20000 वार्षिक तथा लड़की पैदा होने की स्थिति में रूपये 25000 प्रति शिशु की दर से एवं प्रथम संतान लड़की होने अथवा दूसरी सन्तान भी लड़की होने पर रूपये 25000 व जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को रूपये 50000 बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, भुगतान किया जायेगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित आवेदन पत्र को जन सुविधा केन्द्र से आनलाइन अथवा सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराये।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *