October 13, 2024

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अमेठी: दीपावली त्यौहार के अन्तर्गत दिये गये आतिशबाजी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

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दीपावली त्यौहार के अन्तर्गत दिये गये आतिशबाजी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

अमेठी -संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल आगरा के निर्देशानुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) श्री एस0पी0 सिंह ने बताया कि दीपावली के त्यौहार पर अस्थायी शेड से *आतिशबाजी भण्डारण एवं विक्रय हेतु विस्फोटक नियम-2008* (संशोधित) के अन्तर्गत जारी की जाने वाली अनुज्ञप्तियों के सम्बन्ध में प्रावधान, अनुज्ञप्तिधारियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तथा आतिशबाजी के उपयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। जिसमें अस्थायी दुकान में आतिशबाजी और विक्रय हेतु अज्वलनशील सामग्री के बने शैड में रखे जायेगे, शैड एक-दूसरे से कम से कम 03 मीटर और सुरक्षित कार्य से 50 मीटर की दूरी पर होंगे, शैड एक-दूसरे के आमने-सामने नही होंगे, शैड में या शैड की सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले व गैस लैम्पों या खुली बत्तियों का उपयोग नही किया जायेगा। विद्युत बत्तियॉ दीवाल पर या छत पर फिक्स किये जायेगें व प्रत्येक दुकान के स्विचों को दीवालों पर फिक्स करने के साथ एक मुख्य स्विच की शेडों की प्रत्येक पंक्ति में व्यवस्था की जायेगी। 50 मीटर के भीतर आतिशबाजी प्रदर्शन नही किया जायेगा, एक *समूह में 50 से अधिक दुकान नही* होगी व *प्राथमिक चिकित्सा, एम्बुलेन्स और कम से कम 02 अग्निशमन वाहन* उपलब्ध होने चाहिए तथा प्रमुख स्थानों पर स्थानीय भाषा में में एक चेतावनी बोर्ड *’’विस्फोटक या खतरनाक पदार्थ’’* प्रदर्शित किया जायेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि केवल विश्वसनीय व लाइसेंसधारक विक्रेता से ही आतिशबाजी खरीदें व अंकित सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करें, प्रारम्भिक छुटपुट आग को बुझाने के लिए हमेशा पानी से भरी बाल्टी तैयार रखें, *लड़ी माला सहित ऐसे आतिशबाजी जिसकी आवाज सीमा 125 डी0बी0 या 145 डी0बी0 से अधिक हो उनका निर्माण, विक्रय एवं उपयोग पूर्णरूप से प्रतिबन्धित है*, होक्लोरेट युक्त आतिशबाजी जैसे रंगीन/तारा बत्तियॉ एवं रोल/डॉट कैप्स को दुकान में न रखे जाए न ही बेचे जाए। *18 वर्ष से कम आयु* के बच्चों को आतिशबाजी न बेचे जब तक उनके साथ कोई व्यस्क व्यक्ति न हो। दुकान में आतिशबाजी या ग्राहकों की भीड़ न हो, घरों के भीतर आतिशबाजी का प्रयोग न करें, सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे न जलाऐं, बुझे पटाखों को दुबारा न जलाये। *नकली व अवैध पटाखों* का प्रयोग न करें न ही बच्चों को अकेले पटाखे जलाने की अनुमति दें। उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

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