October 14, 2024

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अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण होगा।

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अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण होगा।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख प्रकाशन 1 नवंबर 2021 को किया जाएगा तथा दावे और आपत्तियां 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक प्राप्त किए जाएंगी।

विशेष अभियान की तिथियां 7 नवंबर 2021 (रविवार), 13 नवंबर 2021 (शनिवार), 21 नवंबर 2021 (रविवार) एवं 27 नवंबर 2021 (शनिवार) निर्धारित।

*नामावलीयों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा।*

*अमेठी 31 अक्टूबर 2021,* जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट श्री अरुण कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अहर्ता दिनांक 1 जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया गया है, घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदान स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही संपन्न होने के पश्चात समस्त पूरक सूचियों को एकीकृत करते हुए अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 1 नवंबर 2021 को किया जाएगा तथा दावे और आपत्तियां 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक प्राप्त की जाएंगी। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा चार विशेष अभियान की तिथियां जिसमें 7 नवंबर 2021 (रविवार), 13 नवंबर 2021 (शनिवार), 21 नवंबर 2021 (रविवार) एवं 27 नवंबर 2021 (शनिवार) निर्धारित की गई हैं, आलेख्य प्रकाशन अवधि में प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण 20 दिसंबर 2021 तक करते हुए नामावालियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए फार्म-6, किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए फार्म-6ए, निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित करने के लिए फार्म-7, निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों की शुद्धि के लिए फॉर्म-8 तथा एक निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराने के लिए फार्म-8ए भरकर संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी, मतदाता पंजीकरण केंद्र एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने एवं संशोधन इत्यादि की सेवाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित ऑनलाइन वेब पोर्टल www.voterportal.eci.gov.in एवं nvsp.in से प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त यह सेवाएं Voter Helpline App Download करके भी प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध होंगी जिस पर Search your name Electoral बटन पर क्लिक कर देखी जा सकती है तथा प्रिंटआउट में प्राप्त किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ एवं स्वच्छ मतदाता सूची तैयार करना, समस्त अर्ह व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना, मृतक, डुप्लीकेट अथवा स्थानांतरित मतदाताओं का नाम सूची से विलोपित किया जाना, महिलाएं एवं युवा मतदाता जिनकी संख्या जनसंख्या के अनुपात में कम पंजीकृत है उनके लिए पंजीकरण पर विशेष ध्यान एवं दिव्यांग मतदाताओं का पंजीकरण किया जाना है। उन्होंने बताया कि सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावलियों की एक पीडीएफ सीडी भी आलेख्य प्रकाशन के समय उपलब्ध कराई जाएगी, पूर्व पुनरीक्षणों की भांति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से प्रत्येक बूथ के लिए बूथ लेविल एजेंट की नियुक्ति किए जाने का अनुरोध किया गया है नई व्यवस्था के अंतर्गत बूथ लेविल एजेंट द्वारा एक बार में 10 और पूरे पुनरीक्षण अवधि में कुल 30 फार्म आवश्यक घोषणा पत्र के साथ जमा कराए जा सकते हैं, बीएलए मृतक तथा शिफ्टेड मतदाताओं की सूची भी निर्धारित प्रारूप पर तैयार कराकर उपलब्ध करा सकते हैं।

 

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