National crime today

No.1 News Portal of India

अमेठी: जिला मजिस्ट्रेट ने गोवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत एक वाहन को किया जब्त तथा एक शस्त्र लाइसेंस को किया निरस्त।

Spread the love

जिला मजिस्ट्रेट ने गोवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत एक वाहन को किया जब्त तथा एक शस्त्र लाइसेंस को किया निरस्त।

अमेठी 16 जुलाई 2022, जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि जनपद के विभिन्न थानाध्यक्षों के माध्यम से पुलिस अधीक्षक अमेठी की संस्तुति सहित प्राप्त शस्त्र निरस्तीकरण के वादों में अभियुक्त जलाल पुत्र जमाल निवासी ग्राम जियापुर थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी के शस्त्र लाइसेंस संख्या 549/शिवरतनगंज (रायफल-ए0बी05-5937) को आदेश तिथि 13 जुलाई 2022 द्वारा उक्त शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया गया है एवं गोवध निवारण अधिनियम के वाद में अभियुक्त रामदीन यादव पुत्र रामतीरथ यादव निवासी ग्राम कोहड़ा थाना शाहगंज जिला जौनपुर के वाहन संख्या यू0पी0 62 टी 4264 ट्रक को आदेश तिथि 13 जुलाई 2022 द्वारा जब्त वाहन को अवैध रूप से गोवंशीय पशुओं के परिचालन हेतु प्रयुक्त विपक्षी के वाहन को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में गोवध तथा सक्रिय गुण्डा तत्व एवं आपराधिक कार्य में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश निर्गत किये गये है तथा जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी असामाजिक तत्वों को द्वारा यदि लोकशांति व लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास किया जायेगा तो उसके विरूद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस को कड़े निर्देश निर्गत किये गये है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *