चक मार्ग पर ग्रहण, प्रशासन ने कार्यवाही पर लगाई रोक, ए.डी.एम. ने डीएम के आदेश को नकारा।
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डा.मलखान सिंह
चक मार्ग पर ग्रहण, प्रशासन ने कार्यवाही पर लगाई रोक,
एडीएम ने डीएम के आदेश को नकारा।
अमेठी- जिले के तहसील अमेठी के सोइया रामगढ़ में जनहित में शिकायत की है जो राजस्व अभिलेखों में चकमार्ग दर्ज है। चक मार्ग पर अतिक्रमण आनन्द मिश्रा देवराज शंकर दत्त आदि ने कर लिया है जिसकी शिकायत जिला अधिकारी से की गयी, जिलाधिकारी अमेठी अरूण कुमार ने आदेश तहसीलदार अमेठी को दिए। कि मौके की जांच करे और कार्यवाही करें। तहसीलदार अमेठी पवन कुमार शर्मा ने शिकायत की जांच कर की। और अतिक्रमण हटाने की तिथियां निर्धारित किया। लेकिन अपर जिला अधिकारी न्यायिक ने अतिक्रमण हटाने से तहसीलदार अमेठी को मना कर दिया। और प्रश्नोत्तरी जारी कर दिया कि उसपर स्थगन आदेश जारी किया गया है जबकि हाई कोर्ट ने 41 जन याचिका का निस्तारण एक साथआदेश जारी किया है जिसमें चकमार्ग भी शामिल है लेकिन अमेठी अपर जिला अधिकारी न्याययिक ने चकमार्ग संख्या96 97के खाता संख्या 215 217 पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है जबकि खाता संख्या 216 पर दिया जो अपर जिला अधिकारी न्याययिक के अमेठी के न्यायालय में बिचाराधीन हैं। लेकिन तहसील के अधिकारीयो ने भू माफिया की मदद की है और चक मार्ग के बंद करवा दिया जिससे आगे के चकदारो को कठिनाई सामना करना पड़ रहा हैं। शिकायत कर्त्ता शैलेंद्र मिश्रा अखिल भारतीय सवर्ण समाज महासभा जिला अध्यक्ष अमेठी और जिला सयोजक महावीर सेना दुर्गा सेना अमेठी ने प्रशासन शासन से की है। अपर जिला अधिकारी अमेठी चक मार्ग पर अतिक्रमण हटाने में बाधा उत्पन्न ना करें। जनहित की अनदेखी प्रशासन ना करें। नहीं तो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पडेगा। जिसके लिए प्रशासन सीधे जिम्मेदार होगा।