October 14, 2024

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अमेठी: फर्जी कृषि आवंटन पट्टा व फर्जी वरासत के मामले में लेखपाल को किया गया निलंबित।

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जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम तिलोई ने लेखपाल को किया निलंबित।

फर्जी कृषि आवंटन पट्टा व फर्जी वरासत के मामले में लेखपाल को किया गया निलंबित।

*अमेठी 20 अक्टूबर 2022,* उप जिलाधिकारी तिलोई फाल्गुनी सिंह ने बताया कि दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को तहसील तिलोई में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान शिकायतकर्ता गोविंद प्रताप सिंह निवासी ग्राम अहुरी मोहनगंज तहसील तिलोई द्वारा ग्राम अहुरी में स्थित गाटा संख्या 1303 मि0 क्षेत्रफल 0.1890 हे0 का कृषि आवंटन (पट्टा) फर्जी पट्टा व फर्जी वरासत वर्ष 2007-2008 में रामप्रसाद पुत्र लाल भगत के नाम किया गया जो कि अहुरी ग्राम के निवासी नहीं थे, राम प्रसाद की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि पट्टे की विरासत गुरुदीन पुत्र जंगली के नाम कर दी गई, जिनका रामप्रसाद से कोई संबंध नहीं था, की शिकायत दर्ज की गई। उक्त प्रकरण के संबंध में जिलाधिकारी के निर्देश पर दिनांक 6 अक्टूबर 2022 को उपजिलाधिकारी न्यायिक तिलोई द्वारा जांच कर आख्या उपलब्ध कराई गई, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को उपजिलाधिकारी तिलोई को प्रकरण में परीक्षण कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया, उपजिलाधिकारी तिलोई द्वारा गलत ढंग से कृषि भूमि आवंटन व फर्जी वरासत के मामले में दोषी पाए गए ग्राम अहुरी के तत्कालीन लेखपाल मुकेश कुमार श्रीवास्तव को तत्काल निलंबित कर दिया गया, इसके साथ ही तहसीलदार तिलोई को निर्देश दिए गए कि आवंटन व वरासत निरस्तीकरण का वाद सक्षम न्यायालय में शासन की ओर से आयोजित कर पैरवी कराएं।

*जिला सूचना कार्यालय अमेठी द्वारा जारी।*

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